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तोशाखाना केस में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को तीन साल की सजा, लाहौर से हुई गिरफ्तारी

इमरान खान पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना

इस्लामाबाद स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने खान पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने साथ ही कहा कि जुर्माना नहीं देने पर उन्हें छह महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा. 70 साल के इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराया गया. यह मामला पिछले साल पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) की शिकायत पर दायर किया गया था, जिसने पहले उन्हें उसी मामले में सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) द्वारा खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के लिए तोशाखाना मामले की विचारणीयता को बरकरार रखने के सत्र अदालत के फैसले को रद्द करने के एक दिन बाद यह फैसला आया.

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