अंजू के पति ने अपनी पत्नी और उसके पाकिस्तानी मित्र के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी
राजस्थान के अलवर जिले से अपने फेसबुक मित्र से मिलने कानूनी तौर पर पाकिस्तान गई अंजू के पति अरविंद ने अपनी पत्नी और उसके फेसबुक मित्र नसरुल्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है. उन्होंने बताया कि अंजू और नसरूल्ला के खिलाफ फूल बाग पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 366 (महिला को शादी के लिए प्रेरित करना), 494 (बिना तलाक के दूसरी शादी), 500 (मानहानि), 506 (आपराधिक धमकी) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. भिवाड़ी के पुलिस उपाधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया, “अंजू के पति अरविंद ने अपनी पत्नी और उसके पाकिस्तानी फेसबुक मित्र नसरूल्ला के खिलाफ आईपीसी की धारा 366, 494, 500, 506 और आईटी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई है.
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