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Delhi: एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी AAP, मुख्यमंत्री आतिशी ने की घोषणा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Sat, 28 Sep 2024 12:51 PM IST

आप ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) स्थायी समिति के चुनाव को ‘‘असंवैधानिक और अवैध’’ करार दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि कल का जो गैर-कानूनी चुनाव करवाया गया उसमें उपराज्यपाल ने, भाजपा ने और उनके अफसरों ने उसमें संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाईं। सीएम आतिशी – फोटो : एएनआई

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दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की आखिरी खाली सीट के लिए शुक्रवार यानी कल मतदान हुआ। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हिस्सा नहीं लिया। आप ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) स्थायी समिति के चुनाव को ‘‘असंवैधानिक और अवैध’’ करार दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि कल का जो गैर-कानूनी चुनाव करवाया गया उसमें उपराज्यपाल ने, भाजपा ने और उनके अफसरों ने उसमें संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाईं।

दिल्ली में एमसीडी में शुक्रवार को हुए स्टैंडिंग कमिटी के 18वें सदस्य के चुनाव के खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने घोषणा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका आज ही दाखिल होगी। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को हुए इस चुनाव को और असंवैधानिक और अवैध बताते हुए इसमें हिस्सा नहीं लिया था। इस चुनाव में केवल भाजपा के पार्षदों ने हिस्सा लिया और वोटिंग के बाद भाजपा के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया था।

दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुनाव पर दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने कहा, “हमारा भारत देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार बनाए गए कानूनों से चलता है। दिल्ली के नगर निगम को चलाने के लिए भारत की संसद ने एक कानून पारित किया हुआ है जो है दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957… उन नियम कानूनों को हम देखने जाएं तो ‘रेगुलेशन 51’ जो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के बारे में है उसमें स्पष्ट है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव निगम बैठक में होगा। उसकी तारीख, समय और जगह केवल मेयर निर्धारित कर सकती हैं और निगम बैठक की अध्यक्षता भी केवल मेयर कर सकती हैं। 

सीएम आतिशी ने कहा, ‘भाजपा को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए उपराज्यपाल के पास शक्तियां न होते हुए, उपराज्यपाल आदेश देते हैं और कमिश्नर वो आदेश मानते हैं, निगम की बैठक बुलाते हैं, चुनाव करवाते हैं और एक चुने हुए मेयर की जगह एक IAS अधिकारी को अध्यक्ष बना देते हैं। कल का जो गैर-कानूनी चुनाव करवाया गया उसमें उपराज्यपाल ने, भाजपा ने और उनके अफसरों ने उसमें संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाईं।’

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