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Badlapur Case: आरोपी अक्षय के शव को दाह संस्कार के बजाय दफनाना चाहता है परिवार, हाईकोर्ट में दायर की याचिका

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 27 Sep 2024 12:39 PM IST

शिंदे के परिवार के मुताबिक, शव दफनाने की जगह ढूंढना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि स्थानीय निवासियों और संगठनों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट – फोटो : एएनआई

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बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की है। इस याचिका में अक्षय शिंदे के पिता ने अपने बेटे को दफनाने के लिए जगह देने की मांग की है। इससे पहले अक्षय शिंदे के पिता ने एक अन्य याचिका दायर कर पुलिस मुठभेड़ को फर्जी बताया था और उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। याचिका न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे और न्यायमूर्ति एमएम सथाये की खंडपीठ के सामने सूचीबद्ध है और पीठ याचिका पर शुक्रवार दोपहर में सुनवाई कर सकती है। 

शव जलाने के बजाय दफनाना चाहता है परिवार
दरअसल गुरुवार को परिवार ने दावा किया कि अक्षय शिंदे ने उसका दाह संस्कार करने के बजाय उसके शव को दफनाए जाने की इच्छा जताई थी। अक्षय शिंदे के शव को ठाणे के कलवा इलाके में एक नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखा गया है। शिंदे के परिवार के मुताबिक, शव दफनाने की जगह ढूंढना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि स्थानीय निवासियों और संगठनों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। एक दिन पहले ही शिंदे के परिवार के वकील ने कहा था कि संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। 

पुलिस मुठभेड़ पर भी उठे हैं सवाल
24 वर्षीय अक्षय शिंदे को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर शहर के एक स्कूल में दो बच्चियों से यौन शोषण करने का आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस सप्ताह की शुरुआत में, अक्षय की दूसरी पत्नी की शिकायत पर उसके खिलाफ दर्ज मामले की जांच के लिए तलोजा जेल से बदलापुर लाया जा रहा था। इसी दौरान उसने पुलिसकर्मियों की कथित तौर पर पिस्तौल छीनकर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अक्षय मारा गया था। हालांकि पुलिस की यह मुठभेड़ सवालों के घेरे में हैं और अक्षय के पिता ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने भी याचिका पर सुनवाई के दौरान मुठभेड़ में कई खामियों की तरफ इशारा किया था और पुलिस मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया था।  

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