विवेक तन्खा के साथ खड़े अजय लाल
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दमोह के आधारशिला संस्थान के संचालक और मानव तस्करी के आरोपी डॉ. अजय लाल के अमेरिका भागने की आशंका दमोह पुलिस के द्वारा व्यक्त की गई थी। एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने भी कहा था कि सोर्स से यह जानकारी सामने आई है। वहीं शनिवार रात अजय लाल ने एक वीडियो जारी कर दिया। जिसमें कहा है कि वे अमेरिका नहीं भागे हैं। भारत में ही हैं। वीडियो में उनके पीछे प्रवेश द्वार दिल्ली मेट्रो स्टेशन की ओर लिखा नजर आ रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद ने भी अजय लाल के साथ एक वीडियो जारी कर कहा की एसपी ने गलत जानकारी दी है।
वीडियो में यह बोले अजय लाल
शनिवार रात अजय लाल ने वीडियो जारी करते हुए कहा आज (31 अगस्त) को मैं दिल्ली के इस स्थान पर खड़ा हूं। मेरे हाथ में यह अखबार है, जिसमें तारीख स्पष्ट है। मेरे बारे में जो अफवाह फैलाई गई है कि मैं देश के बाहर चला गया हूं वह पूरी तरह गलत है। मैं भारत में ही हूं। बता दें डॉ. अजय लाल पर मानव तस्करी के आरोप में मामला दर्ज है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगाई थी।
विवेक तन्खा ने कहा एसपी ने दी झूठी जानकारी
राज्यसभा सांसद और सीनियर अधिवक्ता विवेक तन्खा ने भी x पर एक वीडियो जारी किया है। जिसमें डॉ. अजय लाल उनकी बाजी में खड़े नजर आ रहे हैं। विवेक तन्खा ने वीडियो में कहा कि दमोह एसपी ने झूठी जानकारी हाईकोर्ट को देकर इन्हें बिना तथ्यों के भगोड़ा घोषित कर दिया। झूठा तथ्य सरकारी वकील से कहलाकर कोर्ट को गुमराह किया है। यह क्रिमिनल कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है।
यह है पूरा मामला
बता दें सात अगस्त को देहात थाना में अजय लाल पर मानव तस्करी का मामला दर्ज हुआ था। दिन में पुलिस ने उन्हें नजर बंद कर रखा था। रात में जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो पुलिस के सामने ही वह कहीं गायब हो गए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। तभी से अजय लाल का कुछ पता नहीं है।
एसपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने कहा कि हाईकोर्ट के अंतिम आदेश में इसी रोक को लेकर ऑर्डर रिजर्व रख लिया गया था। इसके बाद से ना तो इमिग्रेशन ने और ना ही कोर्ट ने कोई नया आदेश पास किया है, जिसमें डॉक्टर लाल को ऐसी कोई राहत दी गई हो कि वह विदेश जा सके। एसपी ने कहा था कि सोर्स से जानकारी मिली है कि डॉ अजय लाल देश छोड़कर अमेरिका भाग चुके हैं। हमने इमिग्रेशन को संपर्क करने की कोशिश की है, क्योंकि हमने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया था, जो अभी भी प्रभावशाली है। हाईकोर्ट ने भी अजय लाल के देश से बाहर जाने पर रोक लगा रखी थी।
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