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MP News: प्रदेश में 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक हो सकेंगे ट्रांसफर, जीएडी ने आदेश जारी किए

विस्तार मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के ट्रांसफर पर से प्रतिबंध 5 अक्टूबर 2022 तक हट गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए। इसके अनुसार अब सभी विभाग 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक राज्य और जिला स्तर पर ट्रांसफर कर सकेंगे। इसमें प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी विभाग, संभाग आयुक्त, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को आदेश जारी किए गए है। राज्य संवर्ग के अधिकारी और कर्मचारियों के ट्रांसफर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से होंगे। इसमें राज्य, जिला स्तर के अधिकारी और कर्मचारी ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। 

 
बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले ही 17 सितंबर से ट्रांसफर से प्रतिबंध हटाने की बात कही थी। इसमें सीएम ने कहा था कि प्रशासनीक और मानवीय दृष्टि से जरूरी ट्रांसफर ही किए गए। प्रदेश में कुछ माह से ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके चलते बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी ट्रांसफर नहीं होने के कारण परेशान हो रहे थे। अब विभागों में भी ट्रांसफर की प्रकिया शुरू हो गई है।

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