MP के 16 जिलों में सिचाई Electricity Connection Rates:मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं (MP Electricity Consumers) के लिए राहत भरी खबर है।27 एवं 28 अगस्त को बिजली बिल भुगतान केन्द्र खुलेंगे और बिजली बिलों (Electricity bill) का ऑनलाइन भुगतान करने पर छूट भी मिलेगी।बिजली उपभोक्ता राजधानी के जोनल ऑफिस में कैश काउंटरों पर बिल भुगतान और भोपाल शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित एटीपी मशीन में भी बिल भुगतान कर सकते हैं।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र में 27 एवं 28 अगस्त को बिजली बिल भुगतान केन्द्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। बिजली उपभोक्ता भोपाल के जोनल ऑफिस में केश काउंटरों और विभिन्न स्थानों पर स्थापित एटीपी मशीनों में बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। भोपाल शहर वृत्त के चारों शहर संभाग यथा पश्चिम, पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर संभाग के सभी जोनल कार्यालय और दानिश नगर, मिसरोद, मण्डीदीप में बिल भुगतान केन्द्र उक्त छुट्टी के दिन भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे।
इसी प्रकार 8 लाख 99 हजार कृषि उपभोक्ताओं को 5000 करोड़ रूपये से अधिक वार्षिक सब्सिडी दी जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के एक हेक्टेयर भूमि एवं 5 हार्स पावर तक के पंप वाले 1 लाख 25 हजार किसानों को लगभग 625 करोड़ की वार्षिक सब्सिडी निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना में दी जा रही है। सिंचाई के सामान्य बिलों में 93 फीसदी तक सब्सिडी और घरेलू बिल में 84 फीसदी तक सब्सिडी दी जा रही है।
दरअसल, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में राज्य शासन द्वारा अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 29 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग औसतन 120 करोड़ रूपये मासिक एवं 1500 करोड़ रूपये से अधिक वार्षिक सब्सिडी दी जा रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि अटल गृह ज्योति योजना में 29 लाख घरेलू उपभोक्ता औसत रूप से प्रतिमाह लाभान्वित होते हैं।
रबी फसल की सिंचाई के लिए अगर किसान स्थायी कनेक्शन की मांग करता है, तो उसे तत्काल बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। विभाग नजदीक लाइन से किसान को कनेक्शन देगा। किसान को बिल की राशि हर छह माह यानि रबी व खरीफ की फसलों के दौरान जमा करनी होगी। किसान को अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए भी अलग से राशि जमा करने से छुटकारा मिल जाएगा।
शासन ने रबी फसल में खेतों की सिंचाई के लिए मुख्यमंत्री स्थायी पंप कनेक्शन योजना लागू की है। इस योजना में किसान को 5 एचपी के कनेक्शन के लिए 43992 रुपए व 3 एचपी कनेक्शन के लिए 28322 रुपए बिजली विभाग में जमा करने होंगे। स्थायी कनेक्शन का आवेदन देते है, तो बिजली विभाग किसान को तत्काल किसान के पास से निकली विभाग की बिजली सप्लाई लाइन से कनेक्शन देगा।
स्थायी पंप कनेक्शन में किसान को बिजली की सामान्य दरों से भुगतान करना होगा। किसान से साल में दो बार यानि रबी व खरीफ की फसल के दौरान ही बिजली के बिल का भुगतान लिया जाएगा। यही नहीं किसान को सिंचाई के लिए अस्थायी पंप कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं होती। उसे अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए जमा की जाने वाली 5 एचपी 13119 रुपए और 3 एचपी के लिए 7953 रुपए जमा करने से भी छुटकारा मिलेगा।
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