विस्तार जबलपुर के सिहोरा में पॉक्सो के विशेष न्यायधीश सैफी दाउदी की अदालत ने आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सतीश उर्फ फटका को दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता की मां ने गोसलपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह मजदूरी का काम करती है। उसकी बड़ी लड़की जो कि आठ वर्ष की है। 23 जुलाई 19 को प्रतिदिन की तरह वह सुबह 9:30 बजे धान का रोपा लगाने गई थी। जब वह दोपहर 3 बजे अपने घर वापस आई तो मोहल्ले में रहने वाला लड़का सतीश उर्फ फटका उसके घर के कमरे के अंदर था, फिर उसे देखकर वह भाग गया। जब वह कमरे के अंदर गई तो उसकी लडकी रो रही थी। पूछने पर उसने बताया कि सतीश उर्फ फटका ने उसके साथ गलत काम किया।
संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सुनवाई पश्चात अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने पक्ष रखा।
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