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Ranveer Singh Photoshoot Case: रणवीर सिंह का दावा, कहा- किसी ने उनकी न्यूड फोटोशूट के साथ की छेड़छाड़

चेंबूर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 292 (अश्लील किताबों आदि की बिक्री), 293 (युवाओं को अश्लील सामग्री की बिक्री), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द कहना, संकेत करना या कृत्य करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है. एनजीओ के एक पदाधिकारी ने आरोप लगाया था कि अभिनेता ने अपनी तस्वीरों से महिलाओं की भावनाओं को आहत किया और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है.

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