न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Mon, 24 Jun 2024 11:18 PM IST
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त ने नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के गबन के आरोपी सहायक वर्ग-3 कर्मचारी रामसिंह रायपुरिया को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। मंत्रालय – फोटो : अमर उजाला
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नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त ने नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के गबन के आरोपी सहायक वर्ग-3 कर्मचारी रामसिंह रायपुरिया को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। रायपुरिया को गंभीर कदाचरण और शासकीय राशि के गबन के आरोपों की प्रमाणिता के बाद बर्खास्त किया गया है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आयुक्त भरत यादव ने सेवा से पृथक करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई विभागीय जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
रायपुरिया के गबन की गई शासकीय राशि सेवा शर्तों के अनुसार भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। विभागीय जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित किया गया है कि रायपुरिया ने कुल 33 कूटरचित पत्र तैयार करते हुए एवं तत्कालीन संयुक्त संचालक और अपर संचालक अनिल कुमार गोंड के नकली हस्ताक्षर का उपयोग कर 7 करोड़ 59 लाख 51 हजार की राशि स्वयं व अपने रिश्तेदारों के खातों में हस्तांतरित कर शासकीय राशि का गबन किया है। रायपुरिया के विरुद्ध दिसम्बर 2022 में भादसं 1860 की धारा 406, 409, 420, 467, 468 एवं 471 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके संबंध में आपराधिक प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल में प्रचलित है। रायपुरिया वर्तमान में केंद्रीय जेल भोपाल में बंद है।
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