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अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों में नस्ल के आधार पर छात्रों को दाखिला देने पर लगाई रोक

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अमेरिकी कॉलेजों को उन नीतियों में बदलाव करना चाहिए जो यह तय करते समय कि किसे प्रवेश मिलेगा, छात्र की जाति और नस्ल पर विचार करते हैं. इसका मतलब यह है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को विविध छात्र निकाय प्राप्त करने के लिए नए तरीकों की तलाश करनी होगी.

नस्ल के आधार पर नहीं होगा दाखिल 

6-3 के फैसले में, अदालत ने क्रमशः अमेरिका के सबसे पुराने निजी और सार्वजनिक कॉलेजों, हार्वर्ड और उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय में प्रवेश योजनाओं को रद्द कर दिया. पीठ ने कहा, ”नीतियों में नस्ल के उपयोग की गारंटी देने वाले पर्याप्त रूप से केंद्रित और मापने योग्य उद्देश्यों की कमी है, अपरिहार्य रूप से नस्ल को नकारात्मक तरीके से नियोजित किया गया है, इसमें नस्लीय रूढ़िवादिता शामिल है और सार्थक अंत बिंदुओं की कमी है.” उन्होंने आगे कहा, ”हमने कभी भी प्रवेश कार्यक्रमों को काम करने की अनुमति नहीं दी है. इस तरह, और हम आज ऐसा नहीं करेंगे.”

यह निर्णय अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के रूढ़िवादी बहुमत द्वारा संचालित नवीनतम प्रमुख फैसलों का प्रतिनिधित्व करता है

यह निर्णय अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के रूढ़िवादी बहुमत द्वारा संचालित नवीनतम प्रमुख फैसलों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने जून 2022 में 1973 के रो बनाम वेड फैसले को पलट दिया था, जिसने देश भर में गर्भपात को वैध बना दिया था.

कई संस्थानों ने नस्लीय असमानता को दूर करने में सकारात्मक कार्रवाई का समर्थन किया

कई संस्थानों ने लंबे समय से नस्लीय असमानता को दूर करने और बहिष्कार को बढ़ाने के लिए परिसरों में सकारात्मक कार्रवाई का समर्थन किया है. इससे विश्वविद्यालयों में प्रतिभा पूल का भी विस्तार होता है. हार्वर्ड के अनुसार, लगभग 40% अमेरिकी कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के दौरान दौड़ पर विचार करते हैं. हार्वर्ड और यूएनसी ने कहा कि वे प्रवेश के लिए व्यक्तिगत मूल्यांकन के दौरान दौड़ को केवल एक कारक के रूप में उपयोग करते हैं.

US supreme courtRacism in AmericaPublished Date

Thu, Jun 29, 2023, 10:24 PM IST

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