Press "Enter" to skip to content

Jabalpur: करोड़ों के जालसाजी में पूर्व बिशप की जमानत याचिका खारिज, शुक्रवार तक ईओडब्ल्यू की रिमांड में

विस्तार बिशप के रूप में शैक्षणिक संस्थाओं की राशि के दुरुपयोग तथा मिशन की संपत्ति का फर्जीवाड़ा करने वाले पीसी सिंह की जमानत याचिका विशेष सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। पूर्व बिशप शुक्रवार की तक ईओडब्ल्यू की रिमांड में रहेगा। रिमांड की अवधि बढ़ाने के लिए ईओडब्ल्यू शुक्रवार को न्यायालय में पुन: आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

गौरतलब है कि पूर्व बिशप पीसी सिंह के कार्यालय तथा घर में दबिश के दौरान 80 लाख का सोना, 1 करोड़ 65 लाख रुपये नगद, 48 बैंक खाते, 18352 यूएस डॉलर, 118 पाउंड, 9 लग्जरी गाड़ियां, 17 संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। ईओडब्ल्यू की पूछताछ में 10 एफडी सहित 174 बैंक खातों की जानकारी मिली थी। इसके अलावा उन्होंने मिशन कम्पाउंड स्थित बेशकीमती जमीन खुद के नाम आधे दामों में खरीदी थी। बिशप रहते हुए उन्होंने जमीन बेची और क्रेता के तौर पर स्वयं खरीद ली।

पूर्व बिशप पीसी सिंह उर्फ प्रेमचंद सिंह के खिलाफ देशभर के अलग-अलग राज्यों में 99 मामले दर्ज हैं। इनमें सबसे ज्यादा 42 मामले उत्तरप्रदेश में दर्ज हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान में 24 प्रकरण, महाराष्ट्र में 11, पंजाब में 6, एमपी में 4, छत्तीसगढ़ में 3, दिल्ली में 3 व झारखंड में 3 प्रकरण दर्ज हैं। ईओडब्ल्यू बिशप को नागपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर 13 सितंबर को न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने पूछताछ को चार दिन के लिए आरोपी को ईओडब्ल्यू के सुपुर्द सौंपा था। द चर्च ऑफ नार्थ इंडिया ने उन्हें पद से हटा दिया था। पूर्व बिशप ने जमानत के लिए विशेष सत्र न्यायाधीश के समक्ष आवेदन दायर किया था। जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
 

More from मध्य प्रदेशMore posts in मध्य प्रदेश »
More from राष्ट्रीयMore posts in राष्ट्रीय »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *