Pakistan: लाहौर की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. यह फैसला 9 मई के दंगों से जुड़े 12 मामलों के सिलसिले में लिया गया है.
पिछले साल इमरान खान को भ्रष्टाचार के मामले की कार्यवाही के दौरान इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से अर्धसैनिक रेंजर्स द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद देशभर में हिंसा भड़क उठी थी. इस दौरान, लाहौर कॉर्प्स कमांडर के निवास और रावलपिंडी के जनरल मुख्यालय सहित कई स्थानों पर व्यापक दंगे और तोड़फोड़ की घटनाएं सोशल मीडिया पर सामने आईं.
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लाहौर पुलिस की जांच टीम, जिसमें 13 सदस्य शामिल थे, ने शनिवार को आदियाला जेल का दौरा किया ताकि इमरान खान से हिंसा के बारे में पूछताछ की जा सके. हालांकि, PTI नेता ने टीम से मिलने से इनकार कर दिया, जो राज्य के खिलाफ सार्वजनिक अशांति भड़काने के आरोपों पर उनसे पूछताछ करना चाहती थी.
लाहौर जांच DIG ज़ीशान असगर के अनुसार, इमरान खान को लाहौर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज 12 मामलों में मुख्य संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया गया था. उनके खिलाफ आरोपों में सार्वजनिक उकसावे से लेकर सरकारी संपत्तियों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले शामिल हैं.
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वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच का मुख्य फोकस लाहौर कॉर्प्स कमांडर के निवास और अस्करी टॉवर पर हुए हमलों पर था. ये मामले सरवर रोड, गुलबर्ग, रेस कोर्स, नसीराबाद, शादमान और लाहौर के अन्य पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए थे.
आज की सुनवाई में आतंकवाद निरोधी अदालत के न्यायाधीश खालिद अरशद के समक्ष पुलिस ने इमरान खान के लिए 30 दिन की शारीरिक हिरासत की मांग की ताकि 12 मामलों में और जांच की जा सके. इमरान खान आदियाला जेल से वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित हुए, उनके वकील अज़हर सिद्दीकी और उस्मान गुल ने दूरस्थ कार्यवाही पर आपत्ति जताई और उनकी शारीरिक उपस्थिति की मांग की.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश खालिद अरशद ने अपना फैसला संक्षेप में सुरक्षित रखा और बाद में इमरान खान को 10 दिन की शारीरिक हिरासत में भेज दिया. यह हिरासत सरवर रोड, गुलबर्ग, रेस कोर्स, शादमान, मॉडल टाउन और मुग़लपुरा पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामलों पर लागू होती है, जिसमें सरवर रोड में पांच, गुलबर्ग में तीन और अन्य उल्लिखित स्टेशनों में एक-एक मामला दर्ज है.
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