महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख बुधवार को आर्थर रोड सेंट्रल जेल से लगभग 14 महीने सलाखों के पीछे बिताने के बाद जमानत पर बाहर आए।
देशमुख, 73 को मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने के अपने आदेश पर रोक बढ़ाने की केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका से इनकार करने के बाद रिहा कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति संतोष चापलगाँवकर की एकल-न्यायाधीश अवकाश पीठ ने नियमित अदालत के पिछले आदेश की पृष्ठभूमि के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि हिरासत के और विस्तार के लिए कोई याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा, इस प्रकार उसकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त हुआ।
सैंकड़ों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देशमुख का नायक की तरह स्वागत किया, जो लगभग 4 बजे जेल के गेट से बाहर निकले।–आईएएनएस
qn/vd
(बिजनेस स्टैंडर्ड के कर्मचारियों द्वारा इस रिपोर्ट के केवल शीर्षक और तस्वीर पर फिर से काम किया जा सकता है; बाकी सामग्री सिंडीकेट फीड से स्वत: उत्पन्न होती है।)
Be First to Comment